भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में आदेश national anthem
महोदया/महोदय,
भारत सरकार ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की प्रतियां, जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना है क्रमशः अनुलग्नक और अनुलग्नक ।। में संलग्न है।
2. इन आदेशों में, उन अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना अनिवार्य है। इसमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है। इन आदेशों में, वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को दो बार, यानी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन दोनों समय पर गाया या बजाया जाएगा।
इस संदर्भ में, यह भी सूचित किया जाता है कि राष्ट्रगीत (अनुलग्नक ।) से संबंधित आदेशों का पैरा IV (2) यह स्पष्ट करता है कि ‘जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाते हैं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा’।
3. कुछ राज्यों में, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के साथ-साथ राज्य-गीत भी गाया और बजाया जाता है। यह बताया जाता है कि जब भी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के साथ राज्य-गीत गाया या बजाया जाए, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ गाए या बजाये जाएँ; और पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान।
4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते या बजाते समय, उनके सही आलेख/पाठ और उच्चारण का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। सभी अधिकारियों और सर्व साधारण जनता की सुविधा के लिए, यह बताया जाता है कि-
(a). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही आलेख/पाठ, जैसा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान (अनुलग्नक -। और अनुलग्नक ।।) से संबंधित आदेशों में दिया गया है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem पर उपलब्ध है।
(b). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही उच्चारण भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem पर उपलब्ध कराया गया है।
5. यह अनुरोध है कि इस संबंध में आपके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली सभी संबंधित संस्थानों / संगठनों को दृढ़ता से पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।
संलग्नक :
1. भारत के राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – 1)
2. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – II)









